बगदाद । इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों (सेम-सेक्स रिलेशन) को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों ने कहा है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे। इराक में अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग और लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा, जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है।
बगदाद । इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों (सेम-सेक्स रिलेशन) को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों ने कहा है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे। इराक में अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग और लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा, जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है।