
मध्यप्रदेश\ बुरहानपुर । कटी पतंगें लूटने के लिए अक्सर बच्चों में होड़ देखी जाती है। अक्सर इस दौरान दोस्तों के बीच पतंग को लेकर आपस में या पतंग मालिक के साथ विवाद भी देखा जाता है लेकिन मध्य प्रदेश के बुराहनपुर में पतंग लूटने की घटना के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि बात अदालत तक पहुंच गई। पतंग उड़ा रहा एक शख्स लूटने पर ऐसा भड़का कि उसने उसके प्राइवेट पार्ट (अंडकोश) ही मरोड़ दिया। यही नहीं पतंग उड़ाने वाले शख्स ने जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी के इस हमले से पीड़ित की हालत बिगड़ गई। शिकायत पुलिस के पास पहुंची।
जानकारी विस्तार से
पुलिस ने भी इस शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। यही नहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दे दी। अब अभियुक्त हरी पिता गणेश तायड़े को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि वर्मा की कोर्ट ने धारा 323 भादवि के तहत दोषी करा देते हुए अनोखी सजा सुना दी। अदालत ने न्यायालय उठने तक के दौरान आरोपी को कारावास से दंडित किया। बुराहनपुर जिला न्यायालय के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नीरज डावर ने बताया कि 14 जनवरी साल 2020 की दोपहर करीब 3:30 बजे पीड़ित महेंद्र जयभीम नगर जैनाबाद में शुभम की दुकान के पास पतंग लूटने के लिए गया था। जहां उसने एक पतंग उसने लूटी थी।इस बीच पतंग मालिक हरि वहां पहुंचा और महेंद्र से पतंग मांगने लगा। इस पर महेंद्र ने हरी को पतंग देने से मना कर दिया। इससे गुस्साए आरोपी हरि ने महेंद्र को मां बहन की गंदी गालियां दी। जब महेंद्र ने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी हरि ने अपने हाथों से पकड़कर महेंद्र के गुप्तांग (अंडकोष) मरोड़ दिए। यही नहीं हरि ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस हमले में पीड़ित महेंद्र की हालत खराब हो गई। पीड़ित महेंद्र के मामा सुनील ने आकर बीच बचाव किया। इस घटना में महेंद्र को अंदरुनी चोट आ गई। पीड़ित की ओर से थाना शिकारपूरा में अभियुक्त हरि के खिलाफ धारा 294, 323, 506 में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद इस मामले में न्यायालय ने आरोपी हरि को धारा 323 भादवि में दोषी पाया और उसे न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया।